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टैक्स पर तकरार: नगर निगम ने 93 करोड़ टैक्स जमा करने RDA को दिया नोटिस, मिला जवाब- हम पर टैक्स नहीं लगा सकते

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नगर निगम और डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच 93 करोड़ के बकाया संपत्ति कर पर ठन गई है। बकाया संपत्ति कर जमा करने के लिए रायपुर नगर निगम ने RDA यानी रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को नोटिस जारी किया। इस पर अब RDA ने जवाबी हमला बोला है। RDA ने दो टूक कह दिया है कि वह एक निगमित निकाय हैं, जिसपर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम एक्ट के तहत संपत्तिकर नहीं ले सकते। दूसरी ओर नगर निगम ने भी कह दिया कि सरकारी और निजी सभी बकायादारों से टैक्स वसूली के लिए लगातार नोटिस जारी करेंगे।

नगर निगम ने एक लाख से ज्यादा टैक्स बकाया वाले 110 लोगों की सूची तैयारी की है। इसके अलावा सरकारी संस्थानों में आरडीए और हाउसिंग बोर्ड को भी बकाया टैक्स के लिए डिमांड नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के बाद आरडीए के एसई अनिल गुप्ता ने कहा कि वे आरडीए राज्य शासन के आवास व पर्यावरण विभआग के तहत गठित निगमित निकाय है। नगर पालिक निगम एक्ट 1956 की धारा 136 (ए) के तहत भवन और भूमि पर संपत्तिकर नहीं लगाया जा सकता। इसलिए निगम की ओर से टैक्स डिमांड भेजना गलत है। दूसरी तरफ निगम के राजस्व अधिकारी का कहना है कि आरडीए ही नहीं अन्य कई विभाग और उससे जुड़े संस्थाओं और निकायों पर निगम की ओर से टैक्स लगाया जाता है।

जल्द टैक्स जमा करने करेंगे प्रेरित
निगम अफसरों का कहना है कि 31 मार्च 2022 तक वर्ष 2021-22 का टैक्स लिया जाएगा, लेकिन लोग जल्द टैक्स जमा करेंगे तो उन्हें नियमत: कुछ छूट भी मिलेगी, इसलिए लोगों को प्रेरित करने के साथ-साथ बड़े बकायादारों को लगातार डिमांड नोटिस भेजा जाएगा। संपत्तिकर शत-प्रतिशत वसूली होने से ही निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

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